Delhi Election 2025: दिल्ली में प्रचार खत्म, 5 फरवरी को वोटिंग, एग्जिट पोल पर EC ने जारी की ये गाइडलाइंस
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार (3 फरवरी) को शाम छह बजे चुनाव प्रचार खत्म हो गया. 5 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे. चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राजनीतक दलों ने दिग्गजों ने जनता से संपर्क साधा. 5 फरवरी को दिल्ली के 1.56 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इससे पहले निर्वाचन आयोग ने 5 फरवरी सुबह सात बजे से शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस संबंध में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने एक आदेश भी जारी किया है.चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा, जनसाधारण विशेष रूप से न्यूज ब्यूरो, मीडिया हाउसेज, रेडियो और टेलीविजन चैनलों इत्यादि का ध्यान भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 576/एक्जिट /2025/ एसडीआर/खण्ड-1 दिनांक 22 जनवरी, 2025 की ओर आकर्षित किया जाता है कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी अन्य तरीके, जो कोई हो, में एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल या किसी अन्य चुनाव सर्वेक्षण के परिणामों पर प्रतिबंध रहेगा.उन्होंने कहा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा के साधारण निर्वाचन की घोषणा निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट संख्या ई.सी.आई/पी.एन/169/2025 दिनांक 07 जनवरी 2025, के द्वारा घोषित की जा चुकी है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में लो. प्र. अधिनियम, 1951) की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्जिट पोल के परिणाम के प्रकाशन एवं प्रसार पर प्रतिबंध होगा. चुनाव आयोग ने बताया, अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन -शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, -05 फरवरी 2025 (बुधवार) को सुबह 7:00 बजे से शाम 06:30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है, जिसके दौरान वर्तमान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा. आम चुनाव 2025 के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा.आयोग ने कहा कि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त आम चुनाव के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा. Delhi Election 2025: वोटिंग से पहले हारून यूसुफ का बड़ा बयान, 'दिल्ली में कांग्रेस नहीं बल्कि...'

Delhi Election 2025: दिल्ली में प्रचार खत्म, 5 फरवरी को वोटिंग, एग्जिट पोल पर EC ने जारी की ये गाइडलाइंस
Netaa Nagari
लॉजिस्टिक्स से लेकर राजनीतिक रणनीतियों तक, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की अपनी अलग खासियत है। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दिल्ली की राजनीतिक हवा गरमाती जा रही है। दिल्ली में चुनाव प्रचार का दौर खत्म हो चुका है और अब सभी उम्मीदवार 5 फरवरी को होने वाली वोटिंग के लिए तैयार हैं। चुनाव आयोग (EC) ने भी इस संदर्भ में कई गाइडलाइंस जारी की हैं, जो उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
चुनाव प्रचार का समापन
दिल्ली की राजनीति में विभिन्न दलों ने अपने-अपने प्रचार अभियान चलाए। प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने जोरदार रैलियों का आयोजन किया। मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सड़कों पर जनता के बीच जाकर वादे किए, वहीं भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने भी अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए कई पुराने नेताओं को आगे रखा।
गाइडलाइंस का महत्व
चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की हैं। इनमें बताया गया है कि एग्जिट पोल के परिणाम केवल उस दिन जारी किए जाने चाहिए जब वोटिंग समाप्त हो चुकी हो। मतलब कि 5 फरवरी को वोटिंग के खत्म होते ही एग्जिट पोल के आंकड़े जनता के सामने आएंगे। इसके अलावा, EC ने ये भी कहा है कि चुनाव के प्रचार के दौरान किसी भी तरह की गलत जानकारी फैलाने से पूर्व निर्धारित दंड का सामना करना पड़ेगा।
कैसे करें वोटिंग
दिल्ली के वोटरों को सलाह दी गई है कि वे वोटिंग के दिन अपने मतदाता पहचान पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेज लेकर जाएं। इसके अलावा, चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए चुनाव आयोग ने कई एनआरआई को भी वोटिंग की अनुमति दी है।
निष्कर्ष
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 चुनावी मुकाबले का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसमें वोटरों की जिम्मेदारी है कि वे सोच-समझकर अपने उम्मीदवार का चयन करें। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस और प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है ताकि चुनाव पारदर्शिता और निष्पक्षता से भरा हो। सभी मतदाता 5 फरवरी को अपने मत का उपयोग करें और लोकतंत्र की शक्ति को पहचानें। अधिक जानकारी के लिए, netaanagari.com पर जाएं।
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