Delhi: आपके पास भी है पेट्रोल-डीजल वाली ये गाड़ियां? इस तारीख से नहीं मिलेगा तेल

Delhi Latest News: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक अहम कदम उठाया है. आयोग ने निर्देश दिया है कि 1 जुलाई से दिल्ली में 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन न दी जाए. यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से लिया गया है. आदेश के अनुसार, दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों को 30 जून तक स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरे लगाने होंगे, जो 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों की पहचान करेंगे. दिल्ली से सटे पांच उच्च वाहन घनत्व वाले जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत में यह प्रक्रिया इस साल शुरू होनी चाहिए और एएनपीआर कैमरे 31 अक्टूबर तक पूरा किया जाना चाहिए. कैमरे लगाने के लिए दिया गया 31 मार्च 2026 तक का समय अन्य एनसीआर जिलों को कैमरे लगाने के लिए 31 मार्च, 2026 तक का समय दिया गया है और ईओएल गाड़ियों को ईंधन देने से मनाही 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होगी.  पुरानी गाड़ियों की कैसे होगी पहचान सीएक्यूएम के आदेश के अनुसार, वाहन डाटाबेस से जुड़े एएनपीआर कैमरे पुरानी गाड़ियों और बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र वाली गाड़ियों की पहचान करेंगे. आयोग ने निर्देश दिया है कि ईंधन केंद्रों को निर्धारित तारीखों से ऐसी गाड़ियों को ईंधन देने से मना कर देना चाहिए. इसके अलावा, प्राधिकारियों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) नियमों के तहत तत्काल कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए. आदेश में और क्या-क्या कहा गया? आदेश में यह भी कहा गया है कि इन गाड़ियों का पता लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यातायात निगरानी प्रणालियों और एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्रों का उपयोग किया जाएगा. डिजल और पेट्रोल गाड़ियों को, जिनका पंजीकरण क्रमश 10 से 15 साल पुराना है, उन्हे एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) वाहन के रूप में चिन्हित किया जाएगा.

Apr 24, 2025 - 15:37
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Delhi: आपके पास भी है पेट्रोल-डीजल वाली ये गाड़ियां? इस तारीख से नहीं मिलेगा तेल
Delhi: आपके पास भी है पेट्रोल-डीजल वाली ये गाड़ियां? इस तारीख से नहीं मिलेगा तेल

दिल्ली: आपके पास भी है पेट्रोल-डीजल वाली ये गाड़ियां? इस तारीख से नहीं मिलेगा तेल

Netaa Nagari - दिल्लीवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। 2025 में सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को लेकर भी कुछ सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। इस संबंध में जानकारी साझा करना आवश्यक है ताकि आप पहले से तैयार रह सकें। यह लेख आपको इस विषय पर आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा।

दिल्ली में पेट्रोल-डीजल गाड़ियों के लिए नई योजना

दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि 2025 से सभी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के लिए ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। यह योजना शहर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू की जा रही है। अगर आपके पास भी पुरानी पेट्रोल या डीजल गाड़ी है, तो आपको निश्चित रूप से इसका ध्यान रखना होगा।

सरकार की पहल के पीछे का मकसद

दिल्ली में वायु गुणवत्ता दिन-प्रतिदिन खराब हो रही है, और यह सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। विशेषज्ञों के अनुसार, वाहनों से होने वाला प्रदूषण मुख्य रूप से इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। इसलिए, सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को हटाने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी।

कब लागू होगी यह योजना?

यह योजना 1 जनवरी 2025 से लागू होने जा रही है। इसलिए, यदि आपकी गाड़ी पुरानी या डीजल पेट्रोल की है, तो आपको जल्द ही वैकल्पिक उपायों की तलाश करनी होगी। नई इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की खरीददारी पर सरकार कुछ सब्सिडी भी प्रदान कर सकती है।

आप कैसे कर सकते हैं तैयारी?

आपके लिए सबसे पहला कदम होगा कि आप अपने वाहन की ईंधन व्यवस्था पर ध्यान दें। यदि आप अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड में बदलने पर विचार कर रहे हैं, तो बाजार में कई विकल्प उपलब्ध हैं। इसके अलावा, आप कार पूलिंग, सार्वजनिक परिवहन जैसे वैकल्पिक साधनों का उपयोग कर सकते हैं।

निष्कर्ष

इस तरह के बदलाव हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। सही समय पर तैयारी करना आवश्यक है, ताकि आप इस नीति से प्रभावित न हों। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो यह न केवल आपके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए फायदेमंद होगा।

Team NetaaNagari द्वारा प्रस्तुत यह लेख आशा करता है कि आपको जानकारी सहायक लगेगी। अधिक जानकारी के लिए, नेटानगरी पर जाएं.

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Delhi, Petrol Diesel Cars, 2025 Fuel Ban, Pollution Control, Electric Vehicles, Hybrid Cars, Delhi Government Initiatives

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