5वीं की छात्रा से 6 साल पहले शिक्षक ने किया था रेप, अब मिली उम्रकैद की सजा, सुपौल का मामला
Bihar News: बिहार के सुपौल में एक शिक्षक ने 5वीं कक्षा की छात्रा से रेप किया था. अब बच्ची को करीब छह साल बाद इंसाफ मिला है. सोमवार (03 मार्च, 2025) को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम सह विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) बृज किशोर सिंह की कोर्ट ने ट्यूशन टीचर संजीत कुमार को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड की सजा सुनाई है. मामला छातापुर थाना कांड संख्या 154/2019 से संबंधित है. शिकायत में कहा गया था कि 5वीं की छात्रा ट्यूशन पढ़ने गई थी. इसी दौरान ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक संजीत कुमार ने छात्रा को के साथ रेप किया. घटना के बाद छात्रा को उसके घर के पास लाकर छोड़ दिया. इसके बाद पीड़िता के भाई ने मामला दर्ज करवाया था. शिक्षक के घर ट्यूशन पढ़ने जाती थी मासूम पीड़िता के भाई ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी शिक्षक अपने घर पर ही ट्यूशन पढ़ाता था. वहां उसकी बहन भी ट्यूशन पढ़ने जाती थी. हर दिन की तरह 15 जून 2019 को भी वह ट्यूशन पढ़ने गई. शाम करीब छह बजे संजीत ने उसकी बहन को पानी लाने को कहा. जब वह पानी लाने गई तो पीछे से संजीत भी पहुंच गया और उसे जोर-जबरदस्ती उठाकर अपने कमरे में ले गया फिर उसके साथ रेप किया. इससे उसकी बहन बेहोश और लहूलुहान हो गई. इसके बाद संजीत ने मोटरसाइकिल से उसे घर के पास छोड़ दिया. उसकी बहन जब होश में आई तो घर पहुंची और आपबीती बताई. आजीवन कारावास के साथ 25 हजार का जुर्माना कोर्ट ने अभियुक्त संजीत कुमार को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतनी होगी. वहीं पूर्व में बिताई गई अवधि दी गई सजा में समायोजित नहीं की जाएगी. अर्थदंड की राशि पीड़िता को देय होगी. मेडिकल रिपोर्ट से भी हुई रेप की पुष्टि अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक पोक्सो नीलम कुमारी ने बताया कि सुनवाई के दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए जहां मेडिकल रिपोर्ट रेप की पुष्टि कर रही थी वहीं पीड़िता और दुष्कर्मी के कपड़े की जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भागलपुर भी भेजा गया था. जांच के बाद रेप की बात की पुष्टि हुई. इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पोक्सो नीलम कुमारी और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता करुणाकांत झा ने बहस में हिस्सा लिया. यह भी पढ़ें: Bihar Vidhan Sabha Live: बजट सत्र का आज तीसरा दिन, कुछ देर में शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही, हंगामे के आसार

5वीं की छात्रा से 6 साल पहले शिक्षक ने किया था रेप, अब मिली उम्रकैद की सजा, सुपौल का मामला
Netaa Nagari
सुपौल, बिहार: सुपौल जिले में 6 साल पहले एक 5वीं कक्षा की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में निचली अदालत ने आरोपी शिक्षक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला समाज में सुनने को मिलते रेप की घटनाओं के बीच एक सबक साबित होता है कि न्याय की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 2017 का है, जब आरोपी शिक्षक ने अपनी छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। घटना के बाद पीड़िता के परिवार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच प्रारंभ की और आरोपी को गिरफ्तार भी किया। लेकिन, यह मामला कई वर्षों तक ट्रायल में फस गया।
इंसाफ का इंतजार
सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में कई बार सुनवाई हुई लेकिन आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। पीड़िता और उसके परिवार ने न्यायालय में बार-बार पेश होकर न्याय की गुहार लगाई। अंततः बेहद सख्त साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने इस मामले में सुनवाई की।
सजा का ऐलान
हाल ही में, अदालत ने अपना निर्णय सुनाते हुए आरोपी शिक्षक को उम्रकैद की सजा दी। जज ने कहा कि ऐसे मामलों में सजा का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए और दुष्कर्म के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह फैसला समाज में सकारात्मक संदेश देने वाला साबित होता है।
समाज की जिम्मेदारी
इस घटना ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को जिम्मेदार होना चाहिए। समाज को भी बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस मामले ने उन परिवारों को भी जागरूक किया है जो ऐसी घटनाओं का सामना कर रहे हैं।
निष्कर्ष
सुपौल का यह मामला न केवल पीड़िता के लिए न्याय की एक उम्मीद है, बल्कि समाज के लिए भी एक सबक है। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि हम आक्रामकता के खिलाफ खड़े रहें और शिक्षा के क्षेत्र में बुरे तत्वों को पहचानें। सभी की जिम्मेदारी है कि हम बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाएं।
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