राहुल गांधी की नागरिकता मामले की सुनवाई 26 मार्च को:दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा; सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाई है याचिका

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को तय की है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपे गए डॉक्यूमेंट में खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया है। स्वामी ने तर्क दिया कि यह भारतीय संविधान और नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन है और यह ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के बराबर है। कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा से कहा कि याचिकाकर्ता (स्वामी) मूल मुद्दे पर कोई फैसला नहीं चाहते, बल्कि केवल यह जानना चाहते हैं कि उनके द्वारा भेजी गई एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। स्वामी बोले- एप्लीकेशन को PIL माना जाए या नहीं स्वामी ने अपनी याचिका में गृह मंत्रालय से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि उनकी एप्लीकेशन को जनहित याचिका (PIL) माना जाए या नहीं। दरअसल, अप्रैल 2019 में गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को एक पत्र भेजकर उनकी नागरिकता को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी याचिका कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने बुधवार को सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि स्वामी की याचिका अब बेकार हो गई है। केंद्र सरकार ने पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित किया है कि इस मामले पर निर्णय लेने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। गृह मंत्रालय ने ब्रिटिश सरकार को चिट्‌ठी लिखी बीजेपी नेता एस. विग्नेश शिशिर ने भी राहुल की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका दायर किया था। मामले में 19 दिसंबर को लखनऊ बेंच ने सुनवाई की। चाचिका के दौरान उनका कहता था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि मैंने ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल और दस्तावेज जुटाए हैं। ये राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता का सबूत हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय ने हाई कोर्ट में बताया कि उन्होंने यूके सरकार को पत्र लिखा है। भारतीय नागरिकता रद्द करने के अंतिम निर्णय के लिए उन्हें 8 सप्ताह का समय चाहिए। अगली सुनवाई 24 मार्च 2025 को होगी। ....................................... ये खबर भी पढ़ें.... आर्मी चीफ की राहुल को नसीहत: बोले- सेना को राजनीति में न घसीटें; राहुल गांधी ने उनके हवाले से कहा था- चीन ने घुसपैठ की आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि सेना को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा था कि सेना प्रमुख कह चुके हैं कि चीन ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की है। हालांकि राहुल के बयान का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खंडन किया था। आर्मी चीफ से न्यूज एजेंसी ANI के पॉडकास्ट में राहुल के इसी बयान पर सवाल किया गया था। पूरी खबर पढ़ें... राहुल गांधी के भारतीय होने पर शक- आचार्य प्रमोद कृष्णम्:संभल में बोले- जब बोलेंगे जहर उगलेंगे, देश को तोड़ने की बात करेंगे संभल के श्रीकल्कि धाम में कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम् ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पोस्ट पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता का सम्मान नहीं करते, राष्ट्र का सम्मान नहीं करते वह राज्यपाल का सम्मान क्या करेंगे। पूरी खबर पढ़ें...

Feb 20, 2025 - 17:37
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राहुल गांधी की नागरिकता मामले की सुनवाई 26 मार्च को:दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा; सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाई है याचिका
राहुल गांधी की नागरिकता मामले की सुनवाई 26 मार्च को:दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा; सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाई है याचिका

राहुल गांधी की नागरिकता मामले की सुनवाई 26 मार्च को: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा; सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाई है याचिका

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लेखिका: सिमा शर्मा, टीम नेटानागरी

परिचय

भारतीय राजनीति में हलचल मचाने वाले मुद्दे हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। इसी क्रम में, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता से संबंधित मामले की सुनवाई 26 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट में होने जा रही है। इस मामले को लेकर पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की है, जो कि केंद्र सरकार के जवाब का इंतजार कर रहा है।

मामले का विवरण

राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने यह आरोप लगाया है कि वह भारतीय नागरिक नहीं हैं। इस याचिका में उन्होंने मांग की है कि राहुल गांधी को अपनी नागरिकता की स्थिति पर स्पष्टता देने के लिए कहा जाए। यह मामला तब से चर्चा में आया जब स्वामी ने इसे एक गंभीर मुद्दा बताते हुए उच्च न्यायालय में दायर किया था।

दिल्ली हाईकोर्ट का रुख

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। न्यायालय का मानना है कि यह मामला न केवल राजनीतिक बल्कि कानूनी दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार को अगले सुनवाई तारीख तक अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी प्रक्रियाएं उचित हैं।

सुब्रमण्यम स्वामी का बयान

सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि यह मामला केवल राहुल गांधी के लिए नहीं बल्कि भारतीय राजनीति की स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है, तो उसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए।

राहुल गांधी का पक्ष

राहुल गांधी की ओर से अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए स्वामी की याचिका को खारिज किया है और इसे लोकतंत्र के हित में नहीं मानते। पार्टी का कहना है कि यह केवल विवाद पैदा करने के लिए किया गया एक प्रयास है।

निष्कर्ष

राहुल गांधी की नागरिकता मामले की सुनवाई भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है। यह तात्कालिक राजनीतिक क्षणों के साथ-साथ कानूनी ढांचे के भीतर भी महत्वपूर्ण है। इसके परिणाम को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह मामला आगामी चुनावों पर भी प्रभाव डाल सकता है। नागरिकता का मुद्दा राजनीतिक भूचाल लाने वाला हो सकता है, और इसे लेकर सभी पक्ष अपने-अपने तर्क प्रस्तुत करने को तैयार हैं।

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