प्रयागराज: उच्च न्यायालय ने कथित हिस्ट्रीशीटर के घर के अवैध दौरे पर रोक लगाई

प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कथित हिस्ट्रीशीटर के घर का असमय दौरा करने पर रोक लगाते हुए कहा कि पुलिस हिस्ट्रीशीटर आदि के घरों का अवैध समय पर दौरा नहीं कर सकते हैं। उक्त आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर और न्यायमूर्ति अनिल कुमार (दशम) की एक खंडपीठ ने समुंदर पांडेय नामक व्यक्ति द्वारा दाखिल अपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। वर्तमान याचिका में याची ने अपने खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोलने को चुनौती देते हुए कोर्ट को बताया कि अप्रासंगिक सामग्रियों के आधार पर हिस्ट्रीशीट खोली गई है।  याची ने कोर्ट को यह भी...

Jul 8, 2025 - 00:37
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प्रयागराज: उच्च न्यायालय ने कथित हिस्ट्रीशीटर के घर के अवैध दौरे पर रोक लगाई

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कम शब्दों में कहें तो, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया है कि वे किसी भी कथित हिस्ट्रीशीटर के घर का असमय दौरा न करें। ये आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर और न्यायमूर्ति अनिल कुमार (दशम) की खंडपीठ ने समुंदर पांडेय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया।

मामले का पृष्ठभूमि

अपराधिक याचिका में याची ने अपने खिलाफ खोली गई हिस्ट्रीशीट को चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह कार्रवाई अप्रासंगिक और मुफ्त सामग्री के आधार पर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस याची को लगातार परेशान कर रही है, और उनका परिवार भी इस दखल के कारण संकट में है। याची ने कोर्ट को बताया कि पुलिसकर्मी नियमित रूप से उनके घर का दौरा करते हैं और कभी-कभी उन्हें थाने भी ले जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तिगत जीवन में अव्यवस्था आ रही है।

कोर्ट का निर्णय

इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रयागराज के पुलिस आयुक्त और स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को निर्देश दिया है कि वे याची के घर के दौरे को रोक दें। इस निर्णय का उद्देश्य याची के मानवीय अधिकारों की रक्षा करना और पुलिस गतिविधियों में पारदर्शिता तथा नैतिकता सुनिश्चित करना है। अभियुक्त की अब तक की सुनवाई आगामी सुनवाई के लिए 11 जुलाई को तय की गई है।

नागरिक अधिकारों की सुरक्षा

यह आदेश एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश करता है जिसमें कोर्ट नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा में सक्रिय है। इतिहास से पता चलता है कि ऐसे मामलों में पुलिस की कार्रवाई विवादास्पद रही है, जिसमें नागरिकों की निजी जिंदगी में बिना कारण दखल दिया गया है। इस आदेश से स्पष्ट होता है कि कानून के शासन का पालन किया जाना अत्यंत आवश्यक है और नागरिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है।

समाज का दृष्टिकोण

समाज के विभिन्न वर्गों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। कुछ व्यक्तियों का मानना है कि पुलिस अव्यवस्थित रूप से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, जबकि अन्य इसे कानून और व्यवस्था के लिए आवश्यक मानते हैं। इस निर्णय ने स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि पुलिसकर्मियों को अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, चाहे स्थिति कितनी भी चिंताजनक क्यों न हो।

निष्कर्ष

यह मामला न केवल एक कानूनी विवाद है, बल्कि यह सुझाता है कि हमारे समाज में नागरिक अधिकारों की रक्षा और पुलिस की कार्यप्रणाली में नैतिकता पर विचार जरूरी है। जैसे-जैसे उच्च न्यायालय इस तरह के मामलों में सक्रियता दिखा रहा है, उम्मीद है कि यह पुलिस और समाज के बीच संवाद को बेहतर बनाने की नींव रखेगा।

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सादर, टीम नेटा नगरी, नेहा शर्मा

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