12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत, 11 सितंबर तक करें आवेदन - जानें विस्तार से
*समझौता योग्य मामलों का होगा त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण, समय-धन की होगी बचत* *देहरादून 03 अगस्त 2026 (सू. वि)*
12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत, 11 सितंबर तक करें आवेदन
कम शब्दों में कहें तो: समझौता योग्य मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण निस्तारण कर समय और धन की बचत हो सकेगी।
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देहरादून 03 अगस्त 2026 (सू. वि)
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार, जनपद देहरादून में आगामी 12 सितंबर 2026 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून की सचिव सीमा डुंगराकोटी ने सभी नागरिकों और वादकारियों से राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है।
आवेदन प्रक्रिया
सचिव सीमा डुंगराकोटी के अनुसार, इच्छुक पक्षकार 11 सितंबर 2026 तक संबंधित न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत समझौता योग्य मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी, धारा 138 एनआई एक्ट के मामलों, मोटर दुर्घटना प्रतिपूर्ति, बैंक ऋण, वैवाहिक विवाद, श्रम और दीवानी वाद, विद्युत एवं जल से जुड़े मामले शामिल हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत के लाभ
राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य केवल मुकदमों का निस्तारण नहीं है, बल्कि यह आपसी संवाद एवं सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने का भी एक मंच है। यहां मामलों का निस्तारण एक सरल, त्वरित, और सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया जाता है। यह प्रक्रिया पक्षकारों के लिए समय और धन की बचत करती है। इसके अतिरिक्त, पात्र मामलों में न्यायालय शुल्क वापसी का लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है।
निष्कर्ष
उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि जिन मामलों का समाधान आपसी सहमति से संभव है, उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत कर शीघ्र न्याय प्राप्त करें। इस वैकल्पिक न्याय व्यवस्था का अधिकतम लाभ उठाना महत्वपूर्ण है, जिससे न केवल व्यक्तिगत मामलों का निस्तारण होगा बल्कि समाज में एक सकारात्मक संवाद की परंपरा भी विकसित होगी।
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सादर,
टीम नेटा नगरी
(साक्षी मेहरा)
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