बीआईएस द्वारा इस्पात कंपनी पर छापा, मानक उल्लंघन के कारण उत्पाद जब्त

Amit Bhatt, Dehradun: मेरठ रोड स्थित एक इस्पात निर्माण कंपनी में शुक्रवार को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की देहरादून शाखा की टीम ने छापेमारी की। 14 अगस्त 2026 को हुई इस कार्रवाई में कंपनी में तैयार इस्पात उत्पादों की जांच की गई। टीम ने यह पता लगाने के लिए निरीक्षण किया कि अनिवार्य श्रेणी के … The post इस्पात कंपनी पर बीआईएस का छापा, मानक उल्लंघन पर उत्पाद जब्त appeared first on Round The Watch.

Aug 15, 2026 - 00:37
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बीआईएस द्वारा इस्पात कंपनी पर छापा, मानक उल्लंघन के कारण उत्पाद जब्त
बीआईएस द्वारा इस्पात कंपनी पर छापा, मानक उल्लंघन के कारण उत्पाद जब्त

बीआईएस द्वारा इस्पात कंपनी पर छापा, मानक उल्लंघन के कारण उत्पाद जब्त

कम शब्दों में कहें तो, बीआईएस ने मेरठ रोड पर स्थित इस्पात निर्माण कंपनी पर छापेमारी की और मानकों के उल्लंघन में पाए गए उत्पादों को जब्त कर लिया। यह कार्रवाई बीआईएस के गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
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Amit Bhatt, Dehradun: मेरठ रोड पर स्थित एक इस्पात निर्माण कंपनी पर शुक्रवार को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की देहरादून शाखा की टीम ने छापेमारी की। 14 अगस्त 2026 को हुई इस कार्रवाई में कंपनी में तैयार इस्पात उत्पादों की गहन जांच की गई। जांच टीम ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि अनिवार्य श्रेणी के उत्पादों का निर्माण आवश्यक बीआईएस लाइसेंस के अधीन हो रहा है और ये उत्पाद केंद्र सरकार के गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का पालन कर रहे हैं या नहीं।

इस कार्रवाई के लिए बीआईएस देहरादून शाखा के निदेशक एवं प्रमुख हेमंत बी अड़े के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम में शामिल प्रमुख सदस्य थे संयुक्त निदेशक पीयूष प्रकाश, सहायक निदेशक सौरभ कुमार चौरसिया, सहायक अनुभाग अधिकारी अंशुल शर्मा, वरिष्ठ सचिवालय सहायक पवन मुंडेपी और डाटा एंट्री ऑपरेटर नीरज बिष्ट

टीम की जांच में सामने आया गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का उल्लंघन

बीआईएस टीम ने फैक्ट्री में उपलब्ध सभी उत्पादों की बारीकी से जांच की और यह देखा कि क्या उन पर बीआईएस मानक चिह्न की मौजूदगी है और ये भारत सरकार के द्वारा लागू गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अनुरूप हैं।

इस जांच के दौरान कुछ इस्पात उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करते पाए गए। इसके फलस्वरूप, जांच टीम ने उन उत्पादों को जब्त कर लिया। हालांकि, जब्त किए गए उत्पादों की मात्रा, कीमत, या विशिष्ट मानक विवरण के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई।

बीआईएस अधिनियम के तहत होने वाली कार्रवाई

बीआईएस के अनुसार, जब्त किए गए उत्पादों के संबंध में अगली कार्रवाई बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य अनिवार्य उत्पादों के निर्माण में निर्धारित मानकों और लाइसेंस संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।

उपभोक्ताओं के लिए बीआईएस की अपील

बीआईएस ने उपभोक्ताओं, विक्रेताओं, और ऑनलाइन मंचों से अपील की है कि वे केवल बीआईएस प्रमाणित उत्पादों का निर्माण, बिक्री, और वितरण सुनिश्चित करें। इसके अलावा, विभाग ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ता स्वयं प्रमाणिकता की जांच करने के लिए मानक चिह्न वाले उत्पादों को देखने के लिए सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं।

बीआईएस केयर ऐप पर शिकायत की सुविधा

उपभोक्ता अब बीआईएस केयर मोबाइल ऐप के जरिए बीआईएस मानक चिह्न वाले उत्पादों की प्रमाणिकता की जांच कर सकते हैं। इसी ऐप के माध्यम से उत्पादों या मानकों से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत भी दर्ज की जा सकती है।

मेरठ रोड स्थित इस्पात कंपनी में हुई इस कार्रवाई के बाद जब्त उत्पादों पर बीआईएस अधिनियम के तहत अगली प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बीआईएस ने अनिवार्य उत्पादों में लाइसेंस और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अनुपालन को लेकर सख्ती का संकेत दिया है।
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इस घटना से यह स्पष्ट है कि बीआईएस आवश्यकतानुसार गुणवत्ता नियंत्रण बनाए रखने के लिए सजग है और सभी मानकों के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में कड़ी कार्रवाई कर रहा है।

बीआईएस की इस कार्रवाई का व्यापक असर विभिन्न उद्योगों पर पड़ेगा। यदि कंपनियां मानकों का पालन नहीं करती हैं, तो उन्हें भविष्य में और अधिक सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही, उपभोक्ताओं को भी यह समझना होगा कि प्रमाणित उत्पादों का चयन करना उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
टीम नेटा नगरी

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