मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुट्टू आटा विक्रेताओं पर लगाई रोक, उपभोक्ता सुरक्षा को प्राथमिकता

नवरात्र और त्योहारी सीजन को देखते हुए अलर्ट मोड पर एफ़डीए SOP जारी, बिना लाइसेंस या पंजीकरण के नहीं बेच सकेंगे कुट्टू का आटा, खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन न… Source Link: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मिलावटी कुट्टू आटा बेचने वालों पर शिकंजा

Sep 13, 2025 - 00:37
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुट्टू आटा विक्रेताओं पर लगाई रोक, उपभोक्ता सुरक्षा को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुट्टू आटा विक्रेताओं पर लगाई रोक, उपभोक्ता सुरक्षा को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुट्टू आटा विक्रेताओं पर लगाई रोक, उपभोक्ता सुरक्षा को प्राथमिकता

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कम शब्दों में कहें तो, नवरात्र और त्योहारी सीजन के अवसर पर एफडीए ने कुट्टू के आटे के विक्रय पर सख्त नियम लागू किए हैं। अब बिना लाइसेंस और पंजीकरण के कुट्टू का आटा नहीं बेचा जा सकेगा, जो उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने उपभोक्ताओं की सेहत को प्राथमिकता देते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। नवरात्र के त्यौहारों का समय नजदीक आने के साथ, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफ़डीए) ने अलर्ट मोड पर सभी आवश्यक उपाय किए हैं। एफ़डीए आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार के अनुसार, नवरात्र के दौरान उपवास में प्रचलित कुट्टू के आटे का विक्रय अब बिना लाइसेंस और पंजीकरण के किया जाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।

खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य

डॉ. कुमार ने सभी प्रभारियों को निर्देशित किया है कि नवरात्र के दौरान कुट्टू का आटा निर्माण, पैकिंग, भंडारण, वितरण और विक्रय के सभी चरणों में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और उसके नियमों का सख्ती से पालन कराना सुनिश्चित किया जाए।

चरणबद्ध अभियान की कार्ययोजना

पहला चरण: विभाग के कर्मचारी कुट्टू आटे के भंडारण, संग्रहण, वितरण और विक्रय करने वाले थोक विक्रेताओं और फुटकर विक्रेताओं की पहचान करेंगे। उनके साथ उत्पाद की गुणवत्ता, रखरखाव, भंडारण, एवं लेबलिंग पर बैठकें की जाएंगी, जो नवरात्र से पूर्व संपन्न की जाएंगी।

दूसरा चरण: नवरात्र की शुरुआत से पूर्व और नवरात्र के दौरान निरीक्षण किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सारे विक्रेताओं द्वारा नए नियमों का पालन किया जाए।

कड़े पैकेजिंग नियम

बिना वैध खाद्य लाइसेंस के कुट्टू के आटे का निर्माण, पैकिंग, संग्रहण और विक्रय कानूनी रूप से प्रतिबंधित रहेगा। खुले में बिक रहे कुट्टू आटे पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, और खुले विक्रय को हतोत्साहित किया जाएगा। कुट्टू का आटा केवल सीलबंद पैकेट में बेचा जाएगा, जिसमें पैकिंग तिथि, अवसान तिथि, और निर्माता का विवरण अनिवार्य होगा।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और रिकॉर्ड की निगरानी

एफ़डीए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा खाद्य कारोबारियों और उपभोक्ताओं की निगरानी करेगा। सभी खाद्य व्यापारियों को कुट्टू के बीज या आटे के क्रय एवं विक्रय का रिकॉर्ड बनाए रखना होगा।

तुरंत प्रतिक्रिया टीम और त्वरित कार्रवाई

डॉ. आर. राजेश कुमार ने जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के आईडीएसपी सेल के साथ मिलकर कुट्टू के आटे के सेवन से बीमार होने संबंधी सूचनाओं के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। यह टीम नवरात्र में जनपदों से प्राप्त खाद्य नमूनों की जांच प्राथमिकता से करेगी।

उपभोक्ताओं की सेहत सर्वोपरि

अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के नेतृत्व में सरकार उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यह अभियान केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक सख्त कार्रवाई है जिसमें निर्माण से लेकर वितरण तक सभी स्तरों पर निगरानी रखी जाएगी। उपभोक्ताओं ने यदि कहीं संदिग्ध खाद्य सामग्री देखी तो उन्हें तुरंत विभाग को सूचित करने की अपील की गई है।

इस प्रकार, उत्तराखंड सरकार ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कुट्टू आटा विक्रेताओं पर कड़ी निगरानी और सख्त नियमों का पालन सुनिश्चित किया है। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कारोबारी को बख्शा नहीं जाएगा।

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सादर,
टीम नेट्टा नागरी, प्रियंका शर्मा

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